दोस्त के साथ मिल कर बड़े भाई कि हत्या के मामले में छोटे भाई व दोस्त को हुई उम्र कैद कि सजा
संवाददाता विवेक मिश्रा
चित्रकूट - बड़े भाई कि हत्या के मामले छोटे भाई व उसके दोस्त को जिलासत्र एवं न्यायधीश कि अदालत ने उम्र कैद कि सजा से दंडित करते हुए दस-दस हजार रूपए के जुर्माना सुनाया है। न्यायलय का फैसला आने के बाद दोनों आरोपियों को जिला कारागार भेज दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता श्यामसुंदर मिश्रा ने बतया कि कोतवाली क्षेत्र के बिनायकपुर गांव के पुष्पेंद्र ने कोतवाली में वर्ष 2020को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था कि उसका बड़ा भाई हेमराज सिंह गांव के ही रामचंद्र के साथ पांच जून को घर से बजार जाने कि बात कह निकल गया था। छः जून कि सुबह घर के समीप खेत में उसका शव खून से लतपथ पड़ा मिला था।चेहरे व सिर में गहरे घाव थे। मृतक के भाई पुष्पेंद्र ने कोतवाली में रामचंद्र के खिलाफ हत्या का संदेह व्यक्त करते हुए तहरीर दी थी पुलिस द्वारा गहनता से विवेचना कि गई तो पता चला कि पुष्पेंद्र ने ही अपने दोस्त रामचंद्र के साथ मिल कर अपने बड़े भाई हेमराज कि निर्ममता पूर्वक हत्या कर शव खेते फेक दिया था।और खुद को बचाने के लिए रामचंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कार्य था। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने सोमवार को दोनों पक्षो के अधिवक्तो कि दलीले सुनने के बाद दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर उम्र कैद कि सजा से दंडित किया साथ ही दस -दस हजार का अर्थदंड भी सुनाया न्यायलय का फैसला आने के बाद दोनों हत्यारोपियों को जिला कारागार भेज दिया गया।