राजस्व अधिकारियों को तीन नए कानूनों की दी गई जानकारी
संवाददाता विवेक मिश्रा
चित्रकूट
नवागंतुक जिलाधिकारी शिवशरणाप्पा जीएन की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों को नई अपराधिक विधियों के बारे में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार मे संपन्न हुआ।
कार्यशाला में प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में तीन गतिविधियां एक जुलाई 2024 से लागू होगी।
भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया है। उन्होंने अपराधों से संबंधित उपबंधों में निहित नियमों, आपराधिक षड्यंत्र, महिला व बालक के विषय में धारा का प्राविधान, दंड का प्राविधान, दुष्कर्म का प्राविधान, विवाह से संबंधित अपराध, दहेज उत्पीड़न, पुनर्विवाह, क्रुरता ,गर्भपात, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आपराधिक कृत करवाना, वैश्यावृत्ति, आत्महत्या, बलात्कार, संगठित अपराध, शासकीय कार्य में बाधा, राजस्व मामलों की विभिन्न धाराओं के बारे में भूमि विवाद, जल संबंधी विवाद, दस्तावेज, शासकीय संसूचनाओं, शंम्मन तामिला, लोक शांति भंग करना, प्रतिपूर्ति जमा कराना, चोरी, सामुदायिक सेवा आदि के विषयों में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
जिलाधिकारी ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए की जो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत तीन नई गतिविधियां एक जुलाई से विभिन्न धाराओं पर कार्य करने के लिए लागू की गई है उसका अच्छी तरह से अध्ययन करके उन प्रावधानों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों पर कार्यवाही सुनिश्चित कराना सुनिश्चित करें। बैठक में एडीएम न्यायिक राजेश प्रसाद, उप जिलाधिकारी कर्वी सौरभ यादव, राजापुर एसडीएम प्रमोद कुमार झा, एसडीएम मानिकपुर पंकज वर्मा, एसडीएम सतीश चन्द्र, मोहम्मद जसीम, प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन दिनेश त्रिपाठी, जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।