दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष करावास की सजा

 

संवाददाता विवेक मिश्रा
चित्रकूट

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी युवक को अपर जिला जज पक्सो कोर्ट की अदालत ने दस वर्ष के कठोर करावास से दण्डित किया है। साथ ही आठ हजार रुपये के अर्थदण्ड की भी सजा दी है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तेज प्रताप सिंह ने बताया की 21 दिसंबर 2019 को बरगढ़ थाना क्षेत्र के पीड़ित पिता ने थाने में तहरीर देकर बताया कि नाबालिग पुत्री को आरोपी बहला फुसला कर ले गया। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पुत्री की खोजबीन की।

पुलिस ने वादी की पुत्री को आरोपी के साथ बरामद  किया। जिस पर पुत्री ने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म किया है। घटना के समय वादी की पुत्री नाबालिग थी। पुलिस ने 25 दिसंबर 2019 को  सरदारीलाल पुत्र रामगोविन्द निवासी ग्राम लपॉव को गिरफ्तार कर जेल भेजा। न्यायालय मे आरोप पत्र दाखिल किया था।

पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने आरोपी सरदारीलाल को दोषी पाते हुए दस वर्ष का कठोर करावास व आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। न्यायालय का फैसला आने के बाद अभियुक्त को जिला जेल भेज दिया गया है।