किशोरी से दुष्कर्म के अभियुक्त को सात वर्ष कैद
संवाददाता विवेक मिश्रा
चित्रकूट
किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर जिला जज पास्को कोर्ट ने अभियुक्त को सात वर्ष कठोर कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
शासकीय अधिवक्ता तेज प्रताप सिंह ने बताया की बहिलपुरबा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री को गांव का रंगलाल मवासी पुत्र अयोध्या प्रशाद निवासी ग्राम तांगी मजरा पछीता सतना मप्र ने अपहरण कर दुष्कम किया। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
सत्र परीक्षण के दौरान बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोष सिद्ध होने पर अपर जिला जज विनीत नारायण पांडेय ने फैसला सुनाया। जिसमें अभियुक्त रंगलाल को 7 वर्ष का कठोर कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।