प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल क्या है? जिसे लेकर कर्नाटक में बवाल मचा है, 3 हजार से ज्यादा अश्लील वीडियो सामने आया देखिये
पब्लिक न्यूज़ डेस्क- एक पेन ड्राइव में डालकर वायरल किए गए 3000 से ज्यादा अश्लील वीडियो लोगों ने आंखों से देखे। दुष्कर्म, छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के आरोप लगे। महिलाएं सामने आईं, पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया। 50 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण हुआ। पीड़ियों में 22 साल की उम्र से लेकर 60 साल तक की बुजुर्ग महिलाएं शामिल हैं। 10 से जयादा महिलाओं के साथ जबरन संबंध बनाए गए। अन्य महिलाओं के साथ बच्चों को सरकारी नौकरियां लगवाने का लालच देकर संबंध बनाए गए हैं। यौन शोषण के वीडियो किसी ने पेन ड्राइव में डालकर वायरल कर दिए और इन वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है, वह है कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से JD(S) के सांसद प्रज्वल रेवन्ना, जो मामला सामने आते ही गत 26 अप्रैल को देश छोड़कर भाग गया।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रज्वल रेवन्ना को JD(S) से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच की तो 3 महिलाओं ने सामने आकर लिखित शिकायत दी। पुलिस ने प्रज्वल के खिलाफ यौन शोषण, दुष्कर्म, छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग, धमकी देने के आरोपों में 3 FIR दर्ज कीं। मामले की गंभीरता को समझते हुए सरकार के आदेश पर SIT गठित की गई। SIT की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। मुख्य आरोपी प्रज्वल जाकर जर्मनी बैठ गया। पुलिस ने कोर्ट से उसका लुकआउट नोटिस जारी करवाया, लेकिन जांच करने पर पता चला कि वह 26 अप्रैल को ही जर्मनी चला गया था। पुलिस ने प्रज्वल को 7 दिन का समय देकर सरेंडर करने को कहा, लेकिन वह नहीं माना। 34 दिन तक वह जर्मनी में ही छिपा रहा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मामला बढ़ता देखकर परिवार ने प्रज्वल को चेतावनी दी। पिता और दादा ने कहा कि अगर वह इंडिया नहीं आया, घर नहीं लौटा, पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ तो परिवार उसका साथ नहीं देगा। परिवार मामले में उसके साथ खड़ा नहीं होगा। परिवार उसके खिलाफ एक्शन लेगा। अगर उसे अपनी और परिवार की इज्जत प्यारी है तो घर आ जाए। इस चेतावनी के बाद प्रज्वल घर आने को तैयार हुआ। 27 मई को एक वीडियो जारी करके 31 मई को SIT के समक्ष पेश होने का वादा किया। 30 मई को वह जर्मनी से फ्लाइट लेकर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतारा और SIT ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन वतन लौटने से पहले उसने अपनी मां भवानी रेवन्ना के हाथों अपनी अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट पहुंचाई, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका ठुकरा दी।