पश्चिम बंगाल में छात्रा की रेप कर हत्या के मामले में 2 को मौत की सजा, एक को उम्र कैद
 

पश्चिम बंगाल में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या
 

पब्लिक न्यूज़ डेस्क। पश्चिम बंगाल में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोप में मिदनापुर के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है, जबकि एक महिला आरोपी को उम्र कैद की सजा दी है। मिदनापुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद सजा का ऐलान किया है। इस सजा के ऐलान के बाद पीड़िता के परिवार ने राहत की सांस ली है और कहा कि अब उनकी बेटी को न्याय मिलेगा। उन्हें इस फैसले से खुशी है।

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पिंगला थाना क्षेत्र में छात्रा से दुष्कर्म व हत्या मामले में शामिल दो आरोपियों को फांसी व एक को आजीवन कारावास की सजा देने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि 3 मई, 2021 को 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था और उसे फंदे से लटकाकर मार डाला गया था। उस समय इस घटना को लेकर काफी सनसनी फैली थी।

दो को फांसी और एक को आजीवन कैद की सजा

मिदनापुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय न्यायालय की न्यायाधीश कुसुमिका डे (मित्रा) ने एक छात्रा से सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में दो पुरुषों को मौत की सजा और एक महिला को आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया है।

जज ने झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के छोटू मुंडा, पश्चिम मिदनापुर के बेलदा के विकास मुर्मू (तब 27 वर्ष के) और पिंगला के तेमाथानी के तापती पात्रा को दोषी ठहराया है। जज ने विकास और छोटू को फांसी देने का आदेश दिया है।

छात्रा की सामूहिक दुष्कर्म के बाद की गई थी हत्या

जबकि तापसी पात्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बता दें कि मृतक लड़की के पिता किसान हैं। मां मजदूर हैं।लड़की की मां ने बताया कि कोरोना के दौरान कॉलेज बंद होने के कारण वह घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई करती थी. डेबरा कॉलेज द्वितीय वर्ष की छात्रा थी. उसी दौरान यह घटना घटी थी। इस फैसले में मृतक का परिवार खुश है।

मृतक की मां ने कहा कि वह अपनी बेटी को वापस तो नहीं पाएंगी, लेकिन उन्हें खुशी है कि दोषियों को सजा मिल गई. सरकारी पक्ष के विशेष लोक अभियोजक देबाशीष मैती ने कहा, ”2021 पिंगला पुलिस स्टेशन की घटना में 27 लोगों ने गवाही दी. न्यायाधीश ने दोनों की मौत की सजा के अलावा महिला को आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया।”