मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने दी ये नई तारीख

दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट
 

पब्लिक न्यूज़ डेस्क। दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट मेें सुनवाई हुई। सिसोदिया को सुनवाई के लिए कोर्ट लाया गया। सिसोदिया को पहले सीबीआई और फिर ईडी ने गिरफ्तार किया था।

बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी दलीलें पूरी कीं। कोर्ट ने जमानत याचिका पर मनीष सिसोदिया के वकील द्वारा की जाने वाली खंडन दलीलों के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की है।

बता दें कि इससे पहले 6 अप्रैल को सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। 5 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 17 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

स्पेशल कोर्ट ने खारिज की थी याचिका

उससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उनकी रिहाई जांच पर प्रतिकूल असर डाल सकती है और केस की प्रोग्रेस को प्रभावित कर सकती है। सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने सहयोगियों के लिए 90-100 करोड़ रुपये की रिश्वत के भुगतान से संबंधित साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

कोर्ट ने की थी अहम टिप्पणी

जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया ने शराब नीति मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तथा शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में प्रमुखता से शामिल थे। बता दें कि सिसोदिया को शराब नीति मामले में कई बार की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।