एक गलती से कटेगा हजार का चालान: कार में पीछे बैठने पर भी पहननी होगी सीट बेल्ट, जानें रूल्स

 

पब्लिक न्यूज़ डेस्क। चार-पहिया वाहनों में पीछे बैठने वाले यात्री अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो उन्हें महंगा पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कार में पीछे बैठकर सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले 17 लोगों के चालान किए। पुलिस ने क्नॉट प्लेस के पास बाराखंबा रोड पर अभियान चलाया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक अभियान चलाकर मोटर वाहन अधिनियम के सेक्शन 194बी के अंतर्गत कुल 17 चालान किए गए। हर व्यक्ति से 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।"

सायरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद हो रही चर्चा

कार में पीछे बैठने वालों को भी सीट बेल्ट पहनने के लिए जागरूक करने के लिए यह अभियान हाल ही में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री (54) की महाराष्ट्र के पालघर में एक सड़क दुर्घटना में मौत होने के बाद शुरू किया गया है। पुलिस के अनुसार, मिस्त्री कार में पीछे बैठे हुए थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी।

नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) आलप पटेल ने कहा, ''कानूनी प्रावधान पहले से ही थे लेकिन हालिया घटना (मिस्त्री के हादसे) के बाद इस पर फिर से चर्चा होने लगी है।''
उन्होंने कहा, ''दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सीट बेल्ट पहनने संबंधी जागरूकता चलाने के लिए पहले से ही अभियान चला रही है। हम कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं।''

दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें पब्लिक न्यूज़ टी वी के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @PublicNewsTV और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @PublicNewsTV पर क्लिक करें।