पटनाः नरेन्द्र मोदी की रैली में सीरियल बम ब्लास्ट मामले में सजा का ऐलान, चार को फांसी; दो को उम्रकैद
पब्लिक न्यूज डेस्क। पटना। बिहार की राजधानी के गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सिलसिलेवार बम ब्लास्ट मामले में सोमवार को एनआइए की विशेष अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने चार आतंकियों को फांसी और दो को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं दो दोषियों को 10 तो एक को सात वर्ष की सजा दी गई है। इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नुमान अंसारी और मोजीबुल्लाह अंसारी को फांसी दी गई है। 27 अक्टूबर 2013 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और एनडीए के पीएम उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी की हुंकार रैली से पहले गांधी मैदान और जंक्शन में हुई वारदात में छह लोगों की जान चली गई थी। साथ ही करीब 85 लोग घायल हो गए थे। जेल में बंद दस अभियुक्तों को पिछले महीने की 27 तारीख को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। नौ को मामले में दोषी और एक को बरी कर दिया गया था।
बता दें कि दोषी पांच आतंकियों को अन्य मामले में पहले ही उम्रकैद हो चुकी है। नुमान अंसारी, इफ्तिखार आलम, हैदर अली उर्फ अब्दुल्ला उर्फ ब्लैक ब्यूटी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, फिरोज आलम उर्फ पप्पू, मो. मोजीबुल्लाह अंसारी व इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम शामिल हैं। इम्तियाज, उमेर, अजहर, मोजिबुल्लाह और हैदर बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट में भी उम्रकैद की सजा हो चुकी है। मामले में दिल्ली एनआइए थाने में इसकी फिर से प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें नाबालिग समेत 12 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। एक की मौत इलाज के दौरान ही हो गई थी।
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