यूपी :आज रात 8 बजे से 35 घंटे का कर्फ्यू, जानिए पाबंदी और छूट

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यूपी :आज रात 8 बजे से 35 घंटे का कर्फ्यू, जानिए पाबंदी और छूट

यूपी :आज रात 8 बजे से 35 घंटे का कर्फ्यू, जानिए पाबंदी और छूट


लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना की चेन तोड़ने के लिए आज शनिवार रात आठ बजे से 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू शुरू होगा। यह कर्फ्यू सोमवार सुबह सात बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान सख्ती बरते जाने को लेकर निर्देश जारी किए गए। इसलिए बिना जरूरी काम के बाहर न निकले।

छूट और पाबंदी

कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य स्वाओं, सफाई आदि से जुड़े कर्मियों को ही आवागमन की अनुमति रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, दफ्तर बंद रहेंगे। इस अवधि में जिले स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर निगम, नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर तथा चीनी मिलों द्वारा स्वच्छता सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फागिंग की जाएगी। 

मास्क नहीं लगाने पर पहली बार 1000 दूसरी बार 10000 तक जुर्माना

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाए। इसका पालन नहीं करने पर पहली बार 1000 रुपये जुर्माना तथा दूसरी बार अधिकतम 10000 रुपये तक जुर्माना किया जाए। मास्क की अनिवार्यता लागू कराने के लिए थानाध्यक्षों को उत्तरदायी बनाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मुख्य मार्ग, चौराहों तथा बाजार का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता को लागू कराएंगे। 

क्वारंटाइन सेटंर नहीं बनने पर डीएम होंगे जिम्मेदार

प्रत्येक जिले में राजस्व विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन के शासनादेश के मुताबिक क्वारंटाईन सेंटर की स्थापना आज ही यानी गुरुवार रात तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिन जिलों से गुरुवार रात तक इसकी सूचना  नहीं दी जाती है वहां के जिलाधिकारी और संबंधित राजस्व अधिकारी जिम्मेदार होंगे। 

कैंप लगाकर पुलिस कर्मियों की होगी कोरोना जांच

पुलिस कर्मियों में कोरोना के संक्रमण को रोकने के संबंध में की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा जिले स्तर पर पुलिस अधिकारियों को करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस लाइन में कैंप लगाकर टेस्टिंग आदि कराने को कहा है। पुलिस लाइन, पुलिस चौकी, थाना, पुलिस आफिस पर फागिंग प्रतिदिन अग्निशमन विभाग से कराने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षकों को रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन तथा हवाईअड्डों पर स्क्रीनिंग तथा टेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी, निजी अस्पतालों, निजी मेडिकल कालेजों में आक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था जिले के ड्रग इंस्पेक्टरो को कराने को कहा है। मुख्य सचिव ने कहा है कि नर निगमों में कोविड-19 से बचाव के लिए संसाधनों की आवश्यक्ता है। नगर निगमों से कहा है कि वह तत्काल मांग पत्र नगर विकास विभाग और राजस्व विभाग को भेजें। 

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