यूपी में आज पूरी तरह से लॉकडाउन,जानिए क्या खुला है और कहां है पाबंदी

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यूपी में आज पूरी तरह से लॉकडाउन,जानिए क्या खुला है और कहां है पाबंदी

यूपी में आज पूरी तरह से लॉकडाउन,जानिए क्या खुला है और कहां है पाबंदी


लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आज पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है. राज्य सरकार ने 15 मई तक हर रविवार को लॉकडाउन लगाने का एलान किया है और मास्क नहीं लगाने पर पहली बार में एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लगभग 35 घंटे तक संपूर्ण लॉकडाउन इस दौरान जरूरी सेवाओं रोक नहीं रहेगी. संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावित इलाकों में इन 35 घंटे तक प्रदेश में प्रशासन सैनिटाइजेशन भी करवाएगी.

सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश
यूपी सरकार ने रविवार साप्ताहिक बंदी के 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने शनिवार को कोविड नियंत्रण के लिए कोरोना कर्फ्यू के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए. जारी निर्देश के मुताबिक रविवार को 'कंटीन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज' को चलाने सहित कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्युटिकल्स, दवा, सेनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की अनुमति रहेगी और इनके कर्मचारियों को इसी अनुसार आने-जाने की भी छूट मिलेगी.

शनिवार व रविवार को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुए सभी शादी समारोह में बंद स्थानों पर 50 लोगों और खुले स्थानों पर 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी. लेकिन सभी के लिए मास्क, सुरक्षित दूरी और सेनिटाइजर का उपयोग सहित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा.

निर्देश के अनुसार एनडीए और अन्य निर्धारित परीक्षा की अनुमति रहेगी और परीक्षार्थियों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा. राज्य परिवहन निगम की बसों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने की अनुमति रहेगी. शासन ने तय किया है कि अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी.

लॉकडाउन के दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे. इस दौरान चिकित्सा, स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक सेवाएं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति यथावत जारी रहेगी. पंचायत चुनाव के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी का कार्य संचालित होता रहेगा.

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