त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव : साढ़े छह सौ से चार हजार रूपये खर्च करके प्रत्याशी लड़ सकते हैं इलेक्शन

  1. Home
  2. उत्तर प्रदेश
  3. लखनऊ

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव : साढ़े छह सौ से चार हजार रूपये खर्च करके प्रत्याशी लड़ सकते हैं इलेक्शन

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव : साढ़े छह सौ से चार हजार रूपये खर्च करके प्रत्याशी लड़ सकते हैं इलेक्शन


लखनऊ। यूपी में होने जा रहे त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में अगर वोटरों को लुभाने और चुनाव प्रचार के लिए दो पहिया-चार पहिया वाहनों के काफिले के साथ समर्थकों व कार्यकर्ताओं पर होने वाले अनाप-शनाप खर्च को छोड़ दें तो प्रत्याशी 650 रुपये से लेकर 4000 रुपये खर्च कर के भी चुनाव लड़ सकते हैं। 

राज्य निर्वाचन आयोग से मिले ब्यौरे के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी को 150 रुपये नामांकन पत्र का शुल्क और 500 रुपये की जमानत राशि देनी होगी। ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी को नामांकन पत्र का 300 रुपये शुल्क और 2000 रुपये जमानत राशि अदा करनी होगी। इसी क्रम में क्षेत्र पंचायत सदस्य 300 रुपये नामांकन पत्र का शुल्क और 2000 रुपये की जमानत राशि तथा  जिला पंचायत सदस्य को 500 रुपये नामांकन पत्र का शुल्क और 4000 रुपये जमानत राशि अदा करने होंगे। अगर उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से है तो उन्हें नामांकन पत्र का शुल्क और जमानत राशि की निर्धारित राशि की आधी धनराशि देनी होगी।

वैसे राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी पदों के प्रत्याशियों की चुनाव खर्च सीमा तय कर रखी है। आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा के अनुसार चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा किये जाने वाले खर्च पर नजर रखी जाएगी और चुनाव के बाद प्रत्याशियों से उनके द्वारा खर्च की गई राशि का ब्यौरा भी लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की धनराशि की सीमा संशोधित की गई थी, वहीं इस बार के चुनाव में लागू रहेगी। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि नामांकन दाखिल के समय प्रत्याशियों को अपनी सम्पत्ति के ब्यौरे, आपराधिक पृष्ठभूमि, गृहकर व अन्य किसी कर की बकाएदारी का भी विवरण देना होगा। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्य के पद पर खड़े होने वाले प्रत्याशियों को नामांकन के समय किसी तरह का कोई शपथ पत्र नहीं देना होगा बल्कि सदस्य पद के यह प्रत्याशी इन सभी सूचनाओं के बारे में स्वत:घोषणा करेंगे। ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत प्रारूप पर शिक्षा, सम्पत्ति का ब्यौरा, किसी कर की बकाएदारी, किसी तरह का कोई मुकदता तो नहीं है, है तो उसकी क्या स्थिति है आदि का ब्यौरा देना होगा।

प्रत्याशियों के चुनाव की अधिकतम  खर्च सीमा
 पद                                            राशि
ग्राम पंचायत सदस्य                      10,000
ग्राम प्रधान                                  75,000
क्षेत्र पंचायत सदस्य                       75,000
जिला पंचायत सदस्य                     1,50,000
ब्लाक प्रमुख                                2,00,000
जिला पंचायत अध्यक्ष                     4,00,000

दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें पब्लिक न्यूज़ टी वी के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @PublicNewsTV और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @PublicNewsTV पर क्लिक करें।