SC ने बुलडोज़र की कार्यवाही पर नहीं लगाई रोक, कहा-सरकार नियम के मुताबिक करें कार्रवाई

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SC ने बुलडोज़र की कार्यवाही पर नहीं लगाई रोक, कहा-सरकार नियम के मुताबिक करें कार्रवाई

SC ने बुलडोज़र की कार्यवाही पर नहीं लगाई रोक, कहा-सरकार नियम के मुताबिक करें कार्रवाई


पब्लिक न्यूज़ डेस्क। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनो पक्षो ने अपनी दलील दी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन में हलफनामा मांगा। स बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की वकेशन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से हालिया अतिक्रमण अभियान को लेकर जवाब तलब किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई भी कार्रवाई नियम के अनुसार ही चलनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन में हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने 3 दिन में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सब कुछ निष्पक्ष दिखना चाहिए। अब इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में याचिकाकर्ता के अभियान रोकने की मांग को नहीं माना और पथराव के आरोपियों के घरों को ढहाने के लिए बुलडोजर के कथित इस्तेमाल पर राज्य सरकार से जवाब मांग लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत है या नहीं। SC ने फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई।

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