हत्या का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को जिला जज ने सुनाई उम्रकैद की सजा 

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हत्या का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को जिला जज ने सुनाई उम्रकैद की सजा 

हत्या का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को जिला जज ने सुनाई उम्रकैद की सजा 


संवाददाता विवेक मिश्रा 

चित्रकूट

लेनदेन के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पच्चीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है । 

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि भरतकूप क्षेत्र के पहरा गांव के बद्री प्रसाद उर्फ नत्थू भैया पुत्र वृंदावन ने बीती 19 जनवरी 2014 को कर्वी कोतवाली में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराते हुते बताया था।की उसका पुत्र वीरेंद्र कुमार 18 जनवरी 2014  को दोपहर 2:00 बजे घर से क्रशर की ओर जाने की बात कहकर निकला था।इसके बाद गांव के ही बुद्धा उर्फ बुद्ध विलास पुत्र बच्चूलाल ने उनको आकर सूचना दी कि उनके  बेटे को किसी ने गोली मार दी है और वह गांव के भैया लाल के दरवाजे के बाहर लगे हैंडपंप के पास पड़ा हुआ है।

जानकारी मिलने पर परिजन तत्काल वीरेंद्र को  जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा विवेचना किए जाने और परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट हुआ था कि बुद्ध विलास ने फर्नीचर बनाने के नाम पर मृतक से पच्चीस हजार रुपये उधार लिए थे। उसने न फर्नीचर बनाया और न ही वीरेंद्र का पैसा वापस कर रहा था। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ था। इसी रंजिश के चलते बुद्धा ने वीरेंद्र को गोली मार दी थी। और स्वयं को बचाने के लिए उसके परिवारीजनों को सूचना दे आया। साथ ही स्वयं उसे अस्पताल तक साथ लेकर भी आया, किंतु इसके बाद लगातार उसके क्रियाकलापों में संदेह होने पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया था।


बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को जनपद न्यायाधीश रवीन्द्र नाथ दुबे ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त बुद्धा को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया।

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