मुख्तार को बांदा जेल में हो रही तकलीफ, मांगा तख्त, तकिया और फिजियोथेरेपिस्ट
मऊ। विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में काफी तकलीफ हो रही है। मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मऊ की कोर्ट में हुई पेशी के दौरान मुख्तार ने तकिया, तख्त और कुर्सी की मांग की। मुख्तार ने कोर्ट को बताया कि उन्हें कमर में दर्द की शिकायत है, इसके लिए डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी की सलाह दी है। उन्होंने जेल में एक फिजियोथेरेपिस्ट उपलब्ध कराने की भी मांग की। मुख्तार ने आरोप लगाया कि उन्हें बांदा जेल में जेल मैनुअल के हिसाब से सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन को आदेश कि मुख्तार को जेल मैनुअल के हिसाब से सुविधाएं दी जाएं। कोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में मुख्तार की जुडिशियल रिमांड मंजूर करते हुये पेशी की अगली तिथि 11 जून को निर्धारित की है।
हाल ही में पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल शिफ्ट किए गए विधायक मुख्तार अंसारी की मंगलवार को मऊ सीजेएम कोर्ट में पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की गई। यह पेशी फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में की गई। इस मामले में मुख्तार अंसारी को साजिशकर्ता बनाया गया है। मऊ के दक्षिणटोला थाने में 5 जनवरी 2020 को मुख्तार अंसारी के लेटर पैड पर तीन लोगों इसराइल अंसारी, अनवर सहजाद और सलीम के नाम से शस्त्र लाइसेंस की जांच शुरू की गई। जांच में तीनों के नाम और पते फर्जी पाए पाए गए। ऐसे में थाने में मुख्तार अंसारी समेत तीनों को आरोपित बनाकर धोखाधड़ी समेत कई मामलों में केस दर्ज किए गए थे। सीजेएम कोर्ट में मुख्तार को साजिशकर्ता के रूप में वांछित के तहत केस चल रहा है। इसी केस में कोर्ट में मुख्तार की पेशी कराई गई।
एक घंटे चली पेशी
पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दोहपर साढ़े 12 बजे शुरू हुई। डेढ़ बजे तक पेशी चली। इसमें जेल अधीक्षक समेत अन्य अधिकारियों के समक्ष मुख्तार ने कमर में दर्द और अन्य परेशानियों की शिकातय की। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मेडिकल बोर्ड बना था। जिसने जांच कर कमर में दर्ज और अन्य परेशानियों से निजात पाने के लिये कुर्सी, तख्त और फिजियोथेरेपिस्ट की अनुशंसा की थी लेकिन जेल प्रशासन उपलब्ध नहीं करा रहा है। इस पर अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश व गैंगस्टर कोर्ट के प्रभारी रामराज द्वितीय ने जेल अधीक्षक को जेल मैनुअल के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया। शहर कोतवाल की ओर से आवेदन किया गया कि मुख्तार को व्यक्तिगत रुप से पेश किया जाये। इस पर मुख्तार के वकील दरोगा सिंह ने दलील दिया कि वह स्वास्थ्य और कोविड- 19 को लेकर उनकी पेशी व्यक्तिगत रूप से नहीं कराई जा सकती। इस पर जज ने इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुये वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेशी कराने का आदेश दिया। जज ने इस मामले में थाना दक्षिणटोला के गैंगस्टर मामले में मुख्तार की जुडिशियल रिमांड भी स्वीकृत कर ली। मुख्तार को इसी मामले में वारंट बी तामिल कराया गया था। अब मुख्तार की अगली पेशी 11 जून को निर्धारित कोर्ट ने की है।
गर्मी और मच्छरों से परेशान माफिया
माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल में गर्मी ओर मच्छरों से भी बुरी तरह परेशान हैं। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को पेशी के दौरान उन्होंने अपने लिए एक कूलर की भी मांग की। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी जबसे बांदा जेल में शिफ्ट हुए हैं तबसे मच्छरों की वजह से ठीक से सो भी नहीं सके हैं।
जेलर पर हमला मामले में 19 अप्रैल को तय होंगे आरोप
एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने कारापाल व उपकारापाल पर हमला, जेल में पथराव व जानमाल की धमकी देने के एक मामले में मुख्तार अंसारी व अन्य अभियुक्तों पर आरोप तय करने के लिए 19 अप्रैल की तारीख तय की है। इस मामले में मुख्तार के अलावा युसुफ चिश्ती, आलम, कल्लू पंडित व लालजी यादव पर आरोप तय होना है।
युसुफ चिश्ती व आलम न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। जबकि कल्लू पंडित व लालजी यादव जमानत पर रिहा हैं। सोमवार को मुख्तार समेत अन्य अभियुक्तों की अनुपस्थिति से आरोप तय नहीं हो सका। विवेचना के बाद इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 336, 353 व 508 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। तीन अप्रैल, 2000 को इस मामले की एफआईआर लखनऊ के कारापाल एसएन द्विवेदी ने थाना आलमबाग में दर्ज कराई थी।
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