ईट के प्रहार से हत्या आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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ईट के प्रहार से हत्या आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

ईट के प्रहार से हत्या आरोपी को आजीवन कारावास की सजा


मिर्जापुर : मिर्जापुर जनपद न्यायालय में स्थित अपर जनपद न्यायाधीश /गैंगस्टर कोर्ट में न्यायाधीश चंद्रशेखर मिश्रा ने क छवा के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है  संछिप्त मामला इस प्रकार से है कि वादी मुकदमा राकेश कुमार पुत्र देवनारायण निवासी बरेैनी कछवा ने दिनांक 11 / 4/18को अपने छोटे भाई रमेश कुमार सिंह को ईट से मारकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी क्षमा उपाध्याय पुत्र मटरू उपाध्याय के खिलाफ थाना कछवा  में  दिनांक 12/4/18 को अपराध संख्या 119 / 18अंतर्गत धारा 302 आईपीसी के तहत दर्ज कराया जिसमें ईट से सिर में चोट पहुचाने के कारण मृत्यु होना बताया गया , 26/6/18को आरोप पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया गया जिसमें अभियोजन व पुलिस द्वारा कई गवाहों को परिलक्षित किया गया जिसमें अपर जनपद न्यायाधीश ने घटना की पुष्टि करके आरोपी क्षमा उपाध्याय पुत्र मटरू उपाध्याय को आजीवन कारावास की सजा आज 21मई को खुले अदालत मे सुनाई है,और ₹25000 से अर्थदंड से दंडित किया गया है,अर्थदंड ना देने पर 2 वर्ष की अतिरिक्त कारावास बिताने का आदेश दिया अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील उदय प्रकाश सिंह ने मुलजीमान को सजा दिलाने के लिए प्रयास किया है,।

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