नाबालिग से अप्राकृतिक संबंध बनाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास

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नाबालिग से अप्राकृतिक संबंध बनाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास

नाबालिग से अप्राकृतिक संबंध बनाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास


संवाददाता विवेक मिश्रा 

चित्रकूट


नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश(पास्को एक्ट)की अदालत ने दोषी अभियुक्त को आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।न्यायालय का फैसला आने के बाद आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जिला जेल भेज दिया गया है। 

कर्वी कोतवाली के एक मोहल्ले के पीड़ित के पिता ने 24 अक्टूबर 2017 को कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था कि उसका पुत्र घर से खेलने के लिए कमरे से बाहर जाता था तो आरोपी मोहम्मद यूनूस पुत्र चमन खा उसके साथ बहला फुसला कर अप्राकृतिक यौन शोषण करता था।घटना की जानकारी अगर परिजनों को दी तो जान से मारने की धमकी देता था। पीड़ित के पिता ने यह भी बताया कि वह स्कूल जाने नही जाता डर भय के चलते उसने खाना पीना भी बंद कर दिया जब पडीजनो ने उससे पूंछा तो उसने रो-रो कर घटना बताई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। जब यह वाद अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में पहुंचा तो न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त यूनूस के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी युवक को पुलिस अभिरक्षा में जिला जेल भेज दिया गया।

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