15 जनवरी से लागू हो जाएगा ये कानून, दुष्यंत चौटाला ने बताया किसे होगा फायदा
पब्लिक न्यूज डेस्क। हरियाणा में राज्य के नौकरी पाने के इच्छुक लोगों को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने संबंधी कानून 15 जनवरी, 2022 से लागू होगा। हरियाणा सरकार की ओर से शनिवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहां एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि ‘हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020’ स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की प्राथमिकता के साथ 15 जनवरी, 2022 से लागू किया जाएगा।
विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य सरकार ने छह नवंबर 2021 को आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की, जिसमें इसकी शुरुआत की तारीख 15 जनवरी, 2022 बताई गई है।
खट्टर ने कहा कि उक्त अधिनियम निजी क्षेत्र की कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म के नियोक्ताओं और किसी भी उस व्यक्ति पर लागू होगा जो हरियाणा में विनिर्माण के उद्देश्य, व्यवसाय करना या कोई सेवा प्रदान करने के लिए वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक पर 10 या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करता है।
इन सभी नियोक्ताओं के लिए श्रम विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नामित पोर्टल पर सकल मासिक वेतन या पारिश्रमिक 30,000 रुपये से अधिक नहीं पाने वाले अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा।
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