शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुये जनपद सीमा अन्तर्गत धारा-144 लागू

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शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुये जनपद सीमा अन्तर्गत धारा-144 लागू

शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुये जनपद सीमा अन्तर्गत धारा-144 लागू


संवाददाता के बी गुप्ता 

बलरामपुर। जिला मजिस्ट्रेट श्रुति द्वारा बताया गया कि कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर, महा शिवरात्रि दिनांक 01 मार्च, विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 मतदान दिनांक 03 मार्च, मतगणना 10 मार्च, होलिका दहन 17 मार्च, होली 18 मार्च, होली/शबे बारात 19 मार्च, चैत्र नवरात्रि प्रारंभ 02 अप्रैल, महाष्टमी 09 अप्रैल व महानवमी 10 अप्रैल आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम माह फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2022 में है। कोविड महामारी/विधानसभा सामान्य निर्वाचन एवं मतगणना, त्यौहार/पर्व महत्वपूर्ण, साम्प्रदायिक एवं संवेदनशील है।

इस मौके पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जनपद की शांति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर सकते है, जिससे शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना विद्यमान है। इन संभावनाओं को रोका जाना आवश्यक है। कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर के बचाव एवं सुरक्षा के लिए भी कार्यवाही किया जाना उचित एवं आवश्यक है।कम समय होने तथा ऐसी परिस्थितियों को देखते हुये जिला मजिस्ट्रेट श्रुति द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद सीमा अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से लागू किया है। यह आदेश 22 फरवरी से 11 अप्रैल, 2022 तक सम्पूर्ण जनपद में लागू रहेगा। इस आदेश अथवा आदेश के किसी भी अंश का उल्लघंन दण्डनीय अपराध होगा। सम्बन्धित अधिकारी इस आदेश का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगें।

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