कोरोना को अवसर में बदल रहे जमाखोर, लोगों से वसूल रहे ज्यादा रेट

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 कोरोना को अवसर में बदल रहे जमाखोर, लोगों से वसूल रहे ज्यादा रेट

 कोरोना को अवसर में बदल रहे जमाखोर, लोगों से वसूल रहे ज्यादा रेट


अमेठी। कोरोना संक्रमण काल को बड़े व्यापारियों ने आपदा में अवसर के रूप में ले लिया है। लॉकडाउन लगने की संभावना को देखते हुए गुटखा, तम्बाकू और सिगरेट के दाम एक बार फिर बेतहाशा बढ़ना शुरू हो गए हैं। थोक व्यापारियों की मनमानी का खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतने को मजबूर होना पड़ रहा है।

बीते वर्ष मार्च माह में कोरोना वायरस ने जब पांव पसारना शुरू किया तो सरकार ने लाकडाउन लगा दिया था। तब खाद्य पदार्थों और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य सामानों की आपूर्ति प्रभावित हो गई थी। जिसका बखूबी लाभ जिले के बड़े व्यापारियों ने उठाया था। तब पांच रुपए का गुटखा 15 रुपए में बिका था। चूने के साथ पीटकर खाने वाली तम्बाकू भी तीन गुना मूल्य पर बिक रही थी। सिगरेट के दाम भी दो गुने से अधिक हो गए थे। पिछले साल लाकडाउन में हुई मोटी कमाई को व्यापारी भूले नहीं। अब जब इस वर्ष फिर से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा और लाकडाउन की संभावना दिखने लगी तो व्यापारियों ने मोटे मुनाफे का रास्ता खोज लिया।

एक सप्ताह से गुटखा, तम्बाकू और सिगरेट के दाम बढ़ने लगे हैं। पांच रुपए का गुटखा सात रुपए में, छह रुपए का सिगरेट दस रुपए में और पांच रुपए की तम्बाकू आठ रुपए में बिक रही है। छोटे दुकानदारों की मानें तो उन्हें थोक व्यापारियों द्वारा काफी मंहगा सामान दिया जा रहा है। जिसमें  अपना मुनाफा जोड़कर वह लोग बेंच रहे हैं। खाद्य विभाग के अधिकारी उपभोक्ताओं की समस्या से लापरवाह बने हुए हैं। दुकानों पर छापेमारी का अभियान बंद पड़ा है।

सूत्रों की मानें तो अधिकारियों द्वारा मोटी रकम लेकर व्यापारियों को मनमाने पैसे वसूलने की छूट दी गई है। इस संबंध में अभिहित अधिकारी निर्भय नारायण सिन्हा ने बताया कि उनकी जिम्मेदारी दुकानों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने की है। जमाखोरी और मूल्य नियंत्रण उनके विभाग की जिम्मेदारी नहीं है।
 
जमाखोरी करने और अधिक मूल्य वसूलने की सूचना मिलने पर जांच करवाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाजारों में चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। अगर कोई भी दुकानदार या थोक व्यापारी वस्तुओं की फर्जी सार्टेज दिखाकर निर्धारित मूल्य से अधिक वसूलता पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
संजीव कुमार मौर्य, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट

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