डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

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डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बढ़ सकती हैं मुश्किलें


नई दिल्ली।  दिल्ली की एक अदालत ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कथित करीबी सहयोगी और आबकारी नीति मामले के आरोपी व्यापारी दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका को बुधवार को स्वीकार कर लिया। अदालत के सूत्र ने यह जानकारी दी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने मामले में अरोड़ा को छूट देने की अनुमति देते हुए आदेश जारी किया। अरोड़ा ने सुनवाई के दौरान अदालत से कहा था कि वह ‘स्वेच्छा से सच का खुलासा' करने को तैयार है। उसने मामले में सरकारी गवाह बनाने की इच्छा जताई। अदालत ने पहले अरोड़ा की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली थी। सीबीआई ने उनकी याचिका का विरोध नहीं किया था।

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सीबीआई ने अग्रिम जमानत अर्जी पर अपने जवाब में कहा था कि अरोड़ा जांच में शामिल हुए हैं और उन्होंने कुछ तथ्यों का खुलासा किया है जो जांच के लिए अहम हैं और इस तरह ‘सीबीआई को इस अदालत द्वारा आवेदक को अग्रिम जमानत दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।'' CBI ने अगस्त में कथित आबकारी नीति घोटाले में मामला दर्ज किया था और आरोपियों के रूप में आठ लोगों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था। आरोपियों में पहला नाम दिल्ली सरकार में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी आयुक्त ए गोपी कृष्ण, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर शामिल हैं।

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