ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को कोर्ट ने दिया नोटिस ,माँगा जवाब 

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ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को कोर्ट ने दिया नोटिस ,माँगा जवाब 

ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को कोर्ट ने दिया नोटिस ,माँगा जवाब 


नई दिल्ली। आदेश के बाद भी एक निजी कंपनी द्वारा दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं किए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली कंपनी आईनॉक्स को नोटिस जारी कर यह बताने के लिए कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए।

जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने 19 अप्रैल को आईनॉक्स से तत्काल प्रभाव से दिल्ली सरकार से हुए समझौते के तहत 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति बहाल करने के आदेश दिए थे। अब दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने बेंच को बताया कि कंपनी ने ऑक्सीजन आपूर्ति बहाल करने के आदेश का पालन नहीं किया है और इस वजह से अस्पतालों में कोरोना से पीड़त मरीजों के लिए ऑक्सीजन की काफी कमी हो गई है।

उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों कोरोना पीड़ित मरीजों की जान खतरे में है। मेहरा ने बेंच को बताया कि यदि कंपनी समय रहते ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू नहीं करती है तो न सिर्फ सैकड़ों मरीजों की जान जा सकती है बल्कि इससे राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है।

सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली आईनॉक्स को उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी है क्योंकि ऑक्सीजन बनाने की इकाई यूपी में ही है। दिल्ली सरकार का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह काफी संगीन मामला है और इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। बेंच ने कंपनी को मामले में 22 अप्रैल यानी गुरुवार को पक्ष रखने का निर्देश दिया है। साथ ही कंपनी को ई-मेल के जरिए नोटिस भेजा है। 

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