Google के सीईओ सुंदर पिचाई के खिलाफ वाराणसी में मामला दर्ज, बाद में FIR से नाम हटा

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Google के सीईओ सुंदर पिचाई के खिलाफ वाराणसी में मामला दर्ज, बाद में FIR से नाम हटा

Google के सीईओ सुंदर पिचाई के खिलाफ वाराणसी में मामला दर्ज, बाद में FIR से नाम हटा


वाराणसी। यूपी पुलिस ने Google के सीईओ सुंदर पिचाई और 17 अन्य लोगों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। हालांकि बाद में पिचाई का नाम उससे हटा दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है।  जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि इस मामले की जांच के बाद पिचाई और Google के तीन शीर्ष अधिकारियों के नाम हटा दिए गए। इस मामले Google की तरफ से फिलाहल कोई  प्रतिक्रिया नहीं आयी है।

अधिकारियों के मुताबिक, प्राथमिकी एक स्थानीय निवासी की शिकायत के बाद दर्ज की गई जिसने दावा किया कि वीडियो पर आपत्ति जताए जाने के बाद उसके मोबाइल फोन पर 8,500 से अधिक धमकी भरे कॉल आए। यह वीडियो सबसे पहले एक व्हाट्सऐप ग्रुप में आया और बाद में यूट्यूब पर इसे अपलोड किया गया। वीडियो के पांच लाख से व्यूज हैं। 6 फरवरी को भेलूपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में अमेरिका के रहने वाले सुंदर पिचाई के अलावा, एफआईआर में नामित अन्य लोग संजय कुमार गुप्ता सहित गूगल इंडिया के तीन अधिकारियों के नाम शामिल थे। इस मामले Google की तरफ से फिलाहल कोई  प्रतिक्रिया नहीं आयी है।

एफआईआर में गाजीपुर जिले के एक संगीतकार का भी नाम है, जिसने कथित तौर पर यह वीडियो गीत बनाया। प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी), 500 (मानहानि), 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज की गई है। एफआईआर के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 (अश्लील सामग्री को प्रकाशित करना या प्रसारित करना) के तहत भी आरोपियों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय भेलूपुर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी कहा, “एफआईआर से उसी दिन Google के अधिकारियों के नाम हटा दिए गए थे क्योंकि यह पता चला था कि वे मामले में शामिल नहीं थे। अन्य बिंदुओं पर जांच चल रही है।''

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