आजम खान को एक और झटका, हमसफर रिजॉर्ट से सरकारी जमीन को करना पड़ेगा खाली

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आजम खान को एक और झटका, हमसफर रिजॉर्ट से सरकारी जमीन को करना पड़ेगा खाली

आजम खान को एक और झटका, हमसफर रिजॉर्ट से सरकारी जमीन को करना पड़ेगा खाली


रामपुर। सीतापुर जेल में बंद रामपुर से सपा सांसद और पूर्व मंत्री आजम खान को एक और झटका लगा है। आजम खान की पत्नी-बेटे के हमसफर रिजॉर्ट से सरकारी जमीन को मुक्त कराए जाने का आदेश जारी हुआ है। साथ ही आजम खान पर पांच लाख 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर बीजेपी नेता की ओर से तहसीलदार सदर में मामले का वाद दर्ज कराया गया था। इसके बाद रामपुर की अदालत ने जमीन को मुक्त कराने जाने का आदेश जारी किया। एक दिन आजम खान ने जिला कारागार के फांसीघर की जमीन को कब्जाने के मामले में आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्होंने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए हो रही सुनवाई के दौरान कोर्ट में सरेंडर किया। इसके बाद कोर्ट ने कस्टडी वारंट में सीतापुर जेल भेज दिया है। 

सालभर से जेल में बंद हैं सपा सांसद आजम खान

बता दें कि आजम खां साल भर से सीतापुर की जेल में बंद हैं। सपा सांसद आजम खां के खिलाफ सौ से ज्यादा मुकदमे हैं। वह पिछले साल भर से सीतापुर की जेल में हैं। बीते वर्ष भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सपा सांसद और उनके करीबियों पर जेल में स्थित फांसीघर की जमीन को कब्जाने का आरोप लगाया था। इस मामले में सपा सांसद के बेटे अदीब खां के साथ ही आजम खां की बहन समेत 37 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

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