सेना के मानकों की समीक्षा नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट 

  1. Home
  2. देश

सेना के मानकों की समीक्षा नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट 

सेना के मानकों की समीक्षा नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट 


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। भारतीय सेना और नौसेना में महिला अफसरों को स्थाई कमीशन की मांग को लेकर दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सेना को निर्देश दिया है कि वह एक महीने के भीतर महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन देने पर विचार करे और नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए 2 महीने के भीतर इन्हें स्थायी कमीशन दे। 

सुप्रीम कोर्ट ने कह सेना में यह जारी रहेगा और वे सभी सुवाधिआों का लाभ उठाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट कमीशन के लिए महिला अफसरों के लिए बनाए गए मेडिकल फिटनेस मापदंड मनमाना और तर्कहीन बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना द्वारा अपनाए गए मूल्यांकन मापदंड महिलाओं के भेदभावा का कारण बनते हैं। भारतीय सेना और नौसेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थाई आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना द्वारा अपनाए गए मानकों की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है।

दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें पब्लिक न्यूज़ टी वी के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @PublicNewsTV और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @PublicNewsTV पर क्लिक करें।