बुखार जुकाम होने पर मतगणना स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं:राज्य निर्वाचन आयुक्त

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बुखार जुकाम होने पर मतगणना स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं:राज्य निर्वाचन आयुक्त

बुखार जुकाम होने पर मतगणना स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं:राज्य निर्वाचन आयुक्त


लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान बुखार और जुकाम आदि होने पर उसे मतगणना स्थल पर प्रवेश की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने गुरूवार को कहा कि मतगणना हाल या कक्ष या परिसर में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग अवश्य कराई जाय। सेनेटाइजर साबुन और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करायी जाय ताकि सभी व्यक्तियों को अपना हाथ सेनेटाइज कर ही मतगणना हाल मे प्रवेश की अनुमति दी जाए।

किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा.188 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा.51 से 60 के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराई जाए।

उन्होंने कहा कि हर हालत में विजय जुलूस प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी प्रत्याशी या समर्थक को विजय जुलूस की कतई अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केन्द्र के बाहर किसी हालत में भीड़ को एकत्र न होने दिया जाए। प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाकर ही परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए मतगणना केन्द्र में प्रवेश कराया जाए।

मनोज कुमार ने कहा कि प्रत्याशियों एवं अभिकर्ताओं को मतगणना प्रारम्भ होने के 48 घण्टे पहले आरटीपीसीआर अथवा रैपिड एन्टीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोटर् अथवा कोविड.19 वैक्सिनेशन फोर्स पूर्ण किए जाने की रिपोर्ट दिखाए जाने के उपरान्त ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाए अथवा मतगणना के दिन पल्स आक्सीमीटर से अथवा थर्मामीटर से टेस्ट करने के उपरान्त ही स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाए।

उन्होने कहा कि मतगणना अभिकर्ताओं की सूची निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतगणना के दिन से 48 घण्टे पूर्व निर्वाचन अधिकारी को अवश्य उपलब्ध करानी होगी। मतगणना कक्ष या हाल में सामाजिक दूरी उपयुक्त वेन्टीलेशन खिड़कियों एवं एक्जास्ट पंखों का प्रबन्ध राज्य आपदा प्रबन्ध के प्रोटोकाल के अनुसार अवश्य कराया जाए। 

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