एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पति को दस वर्ष की सजा सुनाई

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एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पति को दस वर्ष की सजा सुनाई

एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पति को दस वर्ष की सजा सुनाई


संवाददाता विवेक मिश्रा
चित्रकूट

दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पति को दस वर्ष की सजा से दण्डित किया वही सास ससुर, देवर को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय का फैसला आते ही सभी आरोपियों को जिला कारागार भेज दिया गया है।

अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत के  सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपालदास ने बताया कि पहाड़ी निवासी राजेन्द्र केसरवानी ने रैपुरा थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री रेखा की शादी भौरी कस्बा निवासी  रामेश्वर केशरवानी के साथ 24 फरवरी 2011 में की थी शादी के बाद से ससुरालीजनों द्वारा मेरी पुत्री को प्रताड़ित किया जाता था। 17 अक्टूबर 2015 को पति, ससुर रमाशंकर पुत्र छोटेलाल,सास शिवकुमारी,देवर अंकित सभी लोगो ने मिल कर मेरी पुत्री को बेरहमी से पिटाई  करते हुए मिट्टी का तेल डाल कर जला कर मार डाला था जिस पर पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेजते हुए न्यायालय में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए।

बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट   के न्यायाधीश सत्येन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने बुधवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सभी आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर पति को दस वर्ष की सजा सुनाई वही ससुर, सास, व देवर को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अपने फैसले में सभी को 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी दंडित किया है।न्यायालय का फैसला आने के बाद सभी आरोपियों को जिला कारागार भेज दिया गया।

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